ITR Refund Delay: अब तक नहीं आया इनकम टैक्स रिफंड? घबराएं नहीं, इन 5 वजहों से हो सकती है देरी, ऐसे चेक करें स्टेटस

ITR Refund Delay: अब तक नहीं आया इनकम टैक्स रिफंड? घबराएं नहीं, इन 5 वजहों से हो सकती है देरी, ऐसे चेक करें स्टेटस

नई दिल्ली: जुलाई का महीना बीत गया, इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख भी निकल गई। बहुत से जागरूक करदाताओं ने समय रहते अपना आईटीआर दाखिल कर दिया था। अब, उनमें से अधिकांश लोगों की नज़रें सिर्फ एक ही चीज़ पर टिकी हैं – उनके बैंक खाते में ‘रिफंड’ (Income Tax Refund) का मैसेज कब आएगा।

अगर आपने भी अपना आईटीआर फाइल कर दिया है और रोज अपना बैंक बैलेंस चेक कर रहे हैं, लेकिन रिफंड के पैसे अभी तक नहीं आए हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। कई करदाता इस समय इसी चिंता में हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। रिफंड में देरी होना एक सामान्य बात हो सकती है और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं।

आइए, आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर आपका रिफंड क्यों अटक सकता है और आप घर बैठे इसका स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं।

क्यों हो रही है रिफंड में देरी? ( ITR Refund Delay)

आयकर विभाग (Income Tax Department) तेजी से रिटर्न प्रोसेस कर रहा है, लेकिन कई बार कुछ छोटी-छोटी गलतियों या प्रक्रियाओं के कारण रिफंड अटक जाता है। यहाँ मुख्य कारण दिए गए हैं:

1. ITR का ई-वेरिफाई (E-Verification) न होना: यह सबसे आम कारण है। सिर्फ आईटीआर फॉर्म भर देना ही काफी नहीं है। उसे भरने के 30 दिनों के भीतर वेरिफाई करना अनिवार्य है (ज्यादातर लोग आधार OTP से करते हैं)। अगर आपने वेरिफिकेशन नहीं किया है, तो आपका आईटीआर प्रोसेस ही नहीं होगा और रिफंड का तो सवाल ही नहीं उठता।

2. बैंक खाते की गलत जानकारी: अगर आपने फॉर्म भरते समय बैंक अकाउंट नंबर या IFSC कोड में एक अंक की भी गलती कर दी है, तो रिफंड फेल हो जाएगा। इसके अलावा, अगर आपका बैंक खाता पैन (PAN) से लिंक नहीं है, तो भी समस्या आ सकती है।

3. बैंक खाता ‘Validate’ न होना: आयकर पोर्टल पर आपका बैंक खाता केवल जुड़ा होना ही काफी नहीं है, उसका ‘Validated’ (मान्य) होना भी जरूरी है। रिफंड केवल उन्हीं खातों में भेजा जाता है जो पोर्टल पर प्री-वैलिडेटेड (Pre-validated) होते हैं।

4. पिछले सालों का बकाया (Outstanding Demand): अगर आयकर विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार आप पर पिछले किसी साल का कोई टैक्स बकाया है, तो विभाग आपके मौजूदा रिफंड को उस बकाये के साथ एडजस्ट कर सकता है। इस स्थिति में आपको सूचना भेजी जाती है।

5. प्रोसेसिंग में समय लगना: कभी-कभी विभाग की तरफ से ही रिटर्न प्रोसेस करने में समय लग जाता है, खासकर तब जब रिफंड की राशि बहुत बड़ी हो या आपके मामले में कुछ अतिरिक्त जांच की जरूरत हो।

कैसे चेक करें अपना रिफंड स्टेटस? (How to Check ITR Refund Status)

अगर आपको लग रहा है कि आपकी तरफ से सब कुछ सही है, तो आपको तुरंत अपना स्टेटस चेक करना चाहिए। इसके दो आसान ऑनलाइन तरीके हैं।

तरीका 1: इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए

यह सबसे भरोसेमंद तरीका है क्योंकि यहाँ आपको पूरी जानकारी मिलती है।

  1. सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (incometax.gov.in) पर जाएं।
  2. अपने पैन नंबर और पासवर्ड की मदद से ‘लॉगिन’ (Login) करें।
  3. डैशबोर्ड पर ही आपको अपने आईटीआर का स्टेटस दिख जाएगा।
  4. विस्तार से जानने के लिए, ऊपर मेनू में ‘e-File’ पर क्लिक करें, फिर ‘Income Tax Returns’ चुनें और ‘View Filed Returns’ पर क्लिक करें।
  5. यहाँ आपको अपने लेटेस्ट आईटीआर का स्टेटस दिखेगा। अगर वहां ‘Refund Issued’ लिखा है, तो पैसा जल्द ही आपके खाते में होगा। अगर ‘Processed with No Demand No Refund’ लिखा है, तो इसका मतलब है कि विभाग के अनुसार आपका कोई रिफंड नहीं बनता।

तरीका 2: NSDL की वेबसाइट के जरिए

यह तरीका भी बहुत तेज है और इसके लिए लॉगिन की जरूरत नहीं पड़ती।

  1. NSDL की वेबसाइट (https://www.google.com/search?q=tin.tin.nsdl.com) पर रिफंड स्टेटस पेज पर जाएं।
  2. अपना पैन नंबर (PAN) दर्ज करें।
  3. सही असेसमेंट ईयर (Assessment Year) चुनें (ध्यान दें: वित्त वर्ष 2023-24 की आय के लिए असेसमेंट ईयर 2024-25 होगा)।
  4. कैप्चा कोड डालें और ‘Proceed’ पर क्लिक करें। आपका रिफंड स्टेटस सामने आ जाएगा।

अगर स्टेटस में ‘Refund Failed’ दिखे तो क्या करें?

अगर स्टेटस चेक करने पर आपको पता चलता है कि रिफंड ‘फेल’ हो गया है, तो इसका मतलब है कि बैंक खाते में कोई समस्या है। ऐसी स्थिति में आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करके, अपने बैंक खाते की जानकारी सही करनी होगी, उसे दोबारा वैलिडेट करना होगा और फिर ‘Refund Reissue’ (रिफंड दोबारा जारी करने) की रिक्वेस्ट डालनी होगी।

Mita

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